
नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के उन नियमों को चुनौती दी गई है, जिनमें आरक्षण को केवल अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तक सीमित करने की बात कही गई है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि यूजीसी के ये नियम संविधान के समानता के अधिकार और सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में नियुक्तियों और प्रवेश प्रक्रियाओं में अन्य वंचित एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की अनदेखी की जा रही है।
source:https://www.thehindu.com/news/national/plea-in-supreme-court-challenges-definition-of-caste-discrimination-in-2026-ugc-regulations/article70555605.ece
